Fourth Pillar Desk
लखनऊ: नियमों का पालन नहीं करने पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) समय-समय पर पेनाल्टी और अन्य कार्रवाई करता रहता है. पिछले दिनों आरबीआई ने एसबीआई और पीएनबी जैसे दिग्गज बैंकों पर भी जुर्माना लगाया था. अब रिजर्व बैंक ने लखनऊ के एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक (HCBL Co-operative Bank) का लाइसेंस रद्द कर दिया है. एक महीने के दौरान यह दूसरा बैंक है जिस पर केंद्रीय बैंक ने लाइसेंस कैंसिल करने की कार्रवाई की है. आरबीआई की तरफ से लाइसेंस रद्द करने का कारण बताते हुए बताया गया कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है. इस कारण बैंक 19 मई, 2025 को कारोबार बंद होने के बाद से बैंकिंग बिजनेस नहीं कर सकेगा.
आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के सहकारिता आयुक्त और रजिस्ट्रार से बैंक बंद करने और एक लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश देने को कहा है. बैंक बंद होने पर हर जमाकर्ता को डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) से 5 लाख रुपये तक की जमा राशि का इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा. आरबीआई के अनुसार बैंक के 98.69% जमाकर्ता अपनी पूरी जमा राशि डीआईसीजीसी (DICGC) से हासिल कर सकेंगे. 31 जनवरी, 2025 तक डीआईसीजीसी (DICGC) ने 21.24 करोड़ रुपये का पेमेंट पहले ही कर दिया है.
आरबीआई की तरफ से बताया गया कि एचसीबीएल बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के कुछ नियमों का पालन नहीं किया. बैंक की मौजूदा वित्तीय स्थिति ऐसी है कि वह अपने जमाकर्ताओं को पूरी राशि नहीं चुका सकता. अगर बैंक को आगे बिजनेस करने की अनुमति दी गई तो यह जनता के हित में नुकसानदायक साबित होगा.
लाइसेंस रद्द होने के बाद एचसीबीएल को-ऑपरेटिव बैंक (HCBL Co-operative Bank) को तुरंत प्रभाव से बैंकिंग कामकाज, जैसे जमा राशि लेने और जमा राशि को लौटाना का बंद करने का आदेश दिया गया है. पिछले महीने 16 अप्रैल 2025 को आरबीआई (RBI) ने अहमदाबाद के कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक (Colour Merchants Co-op Bank) का लाइसेंस रद्द किया है. इस बैंक का लाइसेंस रद्द होने का कारण भी अपर्याप्त पूंजी और कमाई की कम संभावना को बताया गया.