आजम खान के परिवार के शस्त्र लाइसेंस निरस्त, दुरुपयोग की आशंका

Fourth Pillar Live

यूपी डेस्क: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के परिवार को एक और बड़ा झटका लगा है. रामपुर के जिलाधिकारी ने आजम खान की पत्नी डॉ. तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया है. यह कार्रवाई उनके सजायाफ्ता होने और लंबित आपराधिक मामलों के चलते की गई है.

जिला शासकीय अधिवक्ता प्रेम किशोर पांडे ने बताया कि रामपुर पुलिस कप्तान की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया. रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 के जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े मामले में दोनों को सात-सात साल की सजा सुनाई गई थी. इस स्थिति में उनके पास शस्त्र लाइसेंस होना सुरक्षा के लिहाज से खतरे से खाली नहीं है. पांडे के अनुसार, अब्दुल्ला आजम खान पर लगभग 29 मुकदमे और तंजीम फातिमा पर 21 मुकदमे दर्ज हैं. इस आधार पर यह आशंका जताई गई कि शस्त्रों का दुरुपयोग हो सकता है. इसलिए शस्त्र अधिनियम की धारा 17 के तहत जिलाधिकारी न्यायालय ने दोनों के शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिए हैं.

पूछे जाने पर जिला अधिवक्ता ने बताया कि दोनों के पास अलग-अलग 0.32 बोर की रिवाल्वर का लाइसेंस था, जिसे अब रद्द कर दिया गया है. यानी कुल दो लाइसेंस निरस्त किए गए हैं. जब आजम खान के शस्त्र लाइसेंस के बारे में पूछा गया, तो अधिवक्ता प्रेम किशोर पांडे ने स्पष्ट किया कि इस आदेश का संबंध केवल अब्दुल्ला आजम और तंजीम फातिमा से है, आजम खान के खिलाफ इस समय कोई शस्त्र संबंधी मामला लंबित नहीं है.

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