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यूपी डेस्क: उत्तर प्रदेश में पोस्टमार्टम प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं. उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर अब राज्यभर के पोस्टमार्टम हाउस में अधिकतम 4 घंटे के भीतर पोस्टमार्टम अनिवार्य रूप से पूरा किया जाएगा. यह फैसला खासतौर पर पीड़ित परिवारों की पीड़ा को कम करने और प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से लिया गया है.
नए दिशा-निर्देशों के तहत पोस्टमार्टम के लिए पीड़ित परिवारों को ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पोस्टमार्टम को अधिकतम चार घंटे में करने के निर्देश दिए हैं. डिप्टी सीएम के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने पोस्टमार्टम को लेकर नई गाइडलाइन जारी की हैं.
प्रदेशभर के पोस्टमार्टम हाउस में नई व्यवस्था लागू कर दी गई है. अब शव का पोस्टमार्टम अधिकतम चार घंटे में करना होगा. जिन जिलों में अधिक संख्या में पोस्टमार्टम हो रहे हैं, वहां सीएमओ दो या इससे अधिक डॉक्टरों की टीमें बनाकर इस कार्य को कराएं, ताकि लोगों को शव के लिए अधिक इंतजार न करना पड़े. डिप्टी सीएम ने बताया कि सूर्यास्त के बाद नियमानुसार पोस्टमार्टम कराया जाए. जल्द से जल्द शव के साथ संबंधित अभिलेख भी पोस्टमार्टम हाउस भेजे जाएं. रात में पोस्टमार्टम की दशा में 1000 वॉट लाइट की व्यवस्था की जाए. दूसरे जरूरी संसाधन भी पर्याप्त हों, ताकि 24 घंटे पोस्टमार्टम की कार्रवाई चलती रहे.