HC का बड़ा फैसला, सैलरी का 25% गुजारा भत्ता अनिवार्य नहीं

Fourth Pillar Live

यूपी डेस्क : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी में कहा है कि तलाकशुदा पति की सैलरी का 25 प्रतिशत हिस्सा पत्नी को गुजारा भत्ते के तौर पर देना अनिवार्य नियम नहीं है. जस्टिस अचल सचदेव ने कहा कि यह सिर्फ एक सामान्य दिशा-निर्देश है और अदालतों के पास मामले के तथ्यों के आधार पर इससे कम या ज्यादा भत्ता तय करने का अधिकार है. कोर्ट ने कानपुर देहात के एक दंपति के मामले में सुनवाई करते हुए पत्नी को मिलने वाला मासिक भत्ता 12 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर दिया है. यह मामला पिंकी उर्फ प्रीति और उनके पति श्री जय प्रकाश के बीच का है. पति ने पत्नी के खिलाफ तलाक की याचिका दाखिल की थी, जो उसके पक्ष में मंजूर हो गई थी. इसी को आधार बनाकर पति ने फैमिली कोर्ट के भत्ते के आदेश को चुनौती दी थी, जबकि पत्नी ने भत्ता कम होने की शिकायत करते हुए इसे बढ़ाने की मांग की थी. दोनों याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने साथ सुनवाई की. कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ तलाक हो जाने से पत्नी का गुजारा भत्ता पाने का हक खत्म नहीं हो जाता, बशर्ते वह खुद अपना खर्च चलाने में सक्षम न हो और उसने दोबारा शादी न की हो या किसी और के साथ न रह रही हो.

कोर्ट ने कहा कि गुजारा भत्ते का मकसद पत्नी को सिर्फ जिंदा रहने लायक पैसा देना नहीं, बल्कि उसे सम्मान के साथ जीवन जीने का मौका देना है. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि रिवीजन कोर्ट आमतौर पर पहले से तय भत्ते की रकम में बदलाव नहीं कर सकती, क्योंकि उसका काम निचली अदालत के फैसले की निगरानी करना है, न कि उस पर अपील सुनना. लेकिन अगर निचली अदालत का फैसला गलत तथ्यों पर आधारित हो या सबूतों को नजरअंदाज किया गया हो, तो हाईकोर्ट दखल दे सकता है. इस मामले में सामने आया कि पति की सैलरी 86,674 रुपये है, जिसमें से कटौती के बाद 67,043 रुपये उसके खाते में आते हैं. कोर्ट ने पाया कि निचली अदालत ने बिना पूरे दस्तावेज देखे जल्दबाजी में भत्ता तय कर दिया था, क्योंकि पति ने सुप्रीम कोर्ट के नियम के मुताबिक अपनी संपत्ति और देनदारी का हलफनामा तक दाखिल नहीं किया था. यही वजह रही कि हाईकोर्ट ने 10 जुलाई को अपने फैसले में पत्नी की अर्जी मंजूर करते हुए भत्ता बढ़ा दिया, जो अब आवेदन की तारीख से ही लागू होगा.

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