दिल्ली में सीट के लिए मर्डर, तमाशबीन बने रहे लोग और RPF

Fourth Pillar Live

नई दिल्ली डेस्क : दिल्ली के शाहदरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के दौरान हुए विवाद में एक यात्री की जान चली गई. प्लेटफॉर्म नंबर-3 पर योगा एक्सप्रेस की जनरल बोगी में चढ़ने की कोशिश कर रहे एक शख्स को कुछ सह-यात्रियों ने बुरी तरह पीट दिया. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मौके पर मौजूद RPF कर्मी बीच-बचाव करने के बाद पीड़ित को सुरक्षित घेरे से निकालकर फर्श पर लिटाते हुए नजर आ रहे हैं. हालांकि, बाद में गंभीर हालत में पीड़ित को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. यह पूरी घटना शाहदरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-3 पर सुबह करीब 6:00 बजे हुई. हरिद्वार जाने वाली योगा एक्सप्रेस जैसे ही आकर रुकी, जनरल डिब्बे में चढ़ने के लिए यात्रियों के बीच भारी धक्का-मुक्की शुरू हो गई. इसी दौरान उत्तर प्रदेश के बागपत निवासी पंकज धामा का कुछ अन्य यात्रियों से विवाद हो गया. देखते ही देखते बोगी के गेट पर शुरू हुआ यह मामूली झगड़ा हिंसक झड़प में बदल गया. गुस्साए सह-यात्रियों ने पंकज पर धावा बोल दिया, उन्हें जमीन पर गिराकर लात और मुक्कों से बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया. इस दर्दनाक घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने सुरक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है. वीडियो में दिख रहा है कि मौके पर मौजूद एक RPF कांस्टेबल ने बीच-बचाव करते हुए पंकज को भीड़ से छुड़ाया, लेकिन उन्हें फर्श पर खींचकर वैसे ही छोड़ दिया.

फर्श पर गिरने के बाद पंकज के शरीर में कुछ हलचल हुई थी, तभी वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी उन्हें उसी हाल में छोड़कर आगे बढ़ गए. प्लेटफॉर्म पर मौजूद किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने जमीन पर पड़े पीड़ित को समय पर अस्पताल पहुंचाने की जहमत नहीं उठाई. इसी गंभीर अनदेखी के कारण समय पर इलाज न मिलने से पंकज की मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही ओल्ड दिल्ली रेलवे पुलिस स्टेशन (PS ODRS) की टीम मौके पर पहुंची. नई दिल्ली रेलवे के डीसीपी सचिन शर्मा ने बताया कि गंभीर हालत में पीड़ित पंकज धामा को तुरंत जीटीबी (GTB) अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया (MLC No. 1645/12/26). प्राथमिक चिकित्सा रिपोर्ट के मुताबिक, मारपीट के दौरान पंकज के शरीर के अंदरूनी अंगों में गंभीर चोटें आईं, जो मौत की मुख्य वजह बनीं. पुलिस ने इस मामले में शीघ्र कार्रवाई करते हुए नए कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या) और धारा 3(5) के तहत केस दर्ज किया है. फिलहाल पुलिस रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो के आधार पर मारपीट करने वाले हमलावर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है, ताकि उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *