संभल हिंसा मामला; जमानत मिलने पर निकाला गया जुलूस, फिर दर्ज हुआ मुक़दमा

Fourth Pillar Live

यूपी डेस्क: उत्तर प्रदेश पुलिस ने संभल हिंसा के आरोपी जामा मस्जिद के सदर जफर अली के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया है. जामा मस्जिद के सदर जफर अली, सरफराज एडवोकेट, ताहिर एडवोकेट, हैदर एडवोकेट और 50 से 60 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है. बता दें कि जिन लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, उन पर जुलूस निकालने का आरोप लगा है. दरअसल, जामा मस्जिद के सदर जफर अली पर संभल हिंसा का आरोप लगा है और उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था.

पिछले दिनों वे जमानत पर रिहा हुए, जिसके बाद इलाके में जुलूस निकाला गया. इसके बाद, पुलिस ने BNS की धारा 163 के उल्लंघन का आरोप लगाया है और जफर अली सहित कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है. जामा मस्जिद के सामने बनी सत्यव्रत पुलिस चौकी के प्रभारी आशीष तोमर की तरफ यह मुकदमा दर्ज करवाया गया है. जामा मस्जिद के सदर जफर अली, 131 दिन बाद 1 अगस्त को जमानत पर मुरादाबाद की जेल से रिहा हुए. जेल से वापस लौटने पर काफिले के साथ संभल पहुंचे थे. जफर अली को समर्थकों के द्वारा फूल मालाएं पहनाई गई और उनका स्वागत किया गया. आरोप है कि इस दौरान आतिशबाजी भी हुई.

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