दिल्ली में शराब के शौकीनों के लिए खबर, बंद रहेंगी दुकानें

Fourth Pillar Live

नई दिल्ली डेस्क: दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने आने वाले महीनों के लिए ‘ड्राई डे’ (शराब बंदी के दिन) की आधिकारिक सूची जारी कर दी है. जारी आदेश के अनुसार, मई से लेकर सितंबर तक कुल 5 खास मौकों पर राजधानी में शराब की बिक्री पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी. आबकारी विभाग के आदेश के मुताबिक, बुद्ध पूर्णिमा (1 मई), बकरीद (27 मई), मुहर्रम (26 जून), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) और जन्माष्टमी (9 सितंबर) को शराब की दुकानें बंद रहेंगी. आदेश में साफ किया गया है कि ड्राई डे की यह पाबंदी सभी दुकानों और व्यावसायिक परिसरों पर लागू होगी, लेकिन कुछ श्रेणियों को इससे राहत दी गई है: होटल मेहमानः L-15 और L-15F लाइसेंस वाले होटलों में रुकने वाले मेहमानों को शराब परोसने पर यह रोक लागू नहीं होगी.होटलों के बार और रेस्टोरेंट में बाहरी लोगों के लिए शराब की सेवा बंद रह सकती है. इसको लेकर भी लाइसेंस धारकों के लिए कड़े निर्देश दिए गए है. आबकारी विभाग ने सभी शराब विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि ड्राई डे से संबंधित आदेश को दुकान के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा. ड्राई डे के दौरान संबंधित लाइसेंस प्राप्त व्यावसायिक परिसर पूरी तरह बंद रहेंगे. आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई और लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी गई है. यह कैलेंडर उन लोगों के लिए जरूरी है जो इन विशेष अवसरों पर होने वाली छुट्टियों और आयोजनों की योजना बना रहे हैं.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *