ताजमहल में पूजा की मांग वाली अर्जी पर बहस 22 जुलाई को

Fourth Pillar Live

यूपी डेस्क: ताजमहल में जलाभिषेक दुग्धाभिषेक एवं अन्य हिंदू त्योहारों पर पूजा अर्चना की मांग को लेकर योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर द्वारा दायर वाद पर लघुवाद न्यायालय में न्यायाधीश लाल बहादुर गौड की अदालत में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान वादी अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर एवं प्रतिवादी एएसआई के अधीक्षण पुरातत्वविद के अधिवक्ता विवेक कुमार और मामले में पक्षकार बनने की अर्जी देने वाले सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी के अधिवक्ता रहीस उद्दीन मौजूद थे। सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी के पक्षकार बनने वाली अर्जी पर बहस होनी थी। दोनों पक्ष बहस के लिए तैयार थे। 11:30 बहस होनी थी, लेकिन अन्य वादों की सुनवाई के चलतें बहस नहीं हो सकी अब न्यायालय द्वारा बहस के लिए अगली तिथि 22 जुलाई नियत की है।

बता दें कि सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी ने 23 सितंबर 2024 को ताजमहल को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताते हुए पक्षकार बनने के लिए अर्जी दी थी, जिस पर 7 अक्टूबर 2024 को वादी कुंवर अजय तोमर के अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर ने आपत्ति दाखिल करते हुए कहा था कि ताजमहल तेजोमहालय है। सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है और न ही वे शाहजहां और मुमताज के कोई वंशज हैं। इसीलिए उन्हें पक्षकार बनने का कोई अधिकार नहीं है।

वहीं पूर्व में 27 नवंबर 2024 को हुई सुनवाई में प्रतिवादी एएसआई के अधीक्षण पुरातत्वविद् के अधिवक्ता विवेक कुमार ने भी सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी के पक्षकार बनने वाली अर्जी पर आपत्ति दाखिल की थी। इसमें कहा था कि ताजमहल से संबंधित जानकारी मुहैया कराना और केस लड़ना एएसआई की जिम्मेदारी है। सैयद इब्राहिम हुसैन को कोई अधिकार नहीं है। वादी योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर ने कहा कि न्यायालय मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा है। हर बार तारीख दे दी जाती है, लेकिन कोई ठोस आदेश जारी नहीं किया जाता है। हमारे पास सभी साक्ष्य होने के बावजूद भी सिर्फ तारीख दी जा रही है।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *