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यूपी डेस्क: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी करने वाली कन्याओं को उपहार स्वरूप सिंदूरदान भी दिया जाएगा. साथ ही सरकार ने योजना के लाभ के लिए कन्या पक्ष की अधिकतम आय सीमा दो लाख से बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दी है. ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी करने वाली कन्याओं को उपहार स्वरूप सिंदूरदान भी दिया जाएगा. साथ ही सरकार ने योजना के लाभ के लिए कन्या पक्ष की अधिकतम आय सीमा दो लाख से बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दी है.
इसके साथ ही सामूहिक विवाह में प्रति जोड़े मिलने वाली राशि 51 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी गई है. इस योजना का लाभपाने के लिए कन्या के अभिभावक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा. सामूहिक विवाह योजना में योग्य होने के लिए आयु की पुष्टि हेतु स्कूल का रिकॉर्ड, जन्म प्रमाणपत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड और आधार कार्ड मान्य होंगे. जानकारी के मुताबिक, योजना में निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांग अभिभावक की पुत्री व दिव्यांग बेटी को प्राथमिकता दी जाएगी. खर्च में पुजारी-मौलवी की दक्षिणा व पारिश्रमिक भी शामिल है.