पुरानी गाड़ियों पर दिल्ली सरकार का यू-टर्न, ईंधन बैन के फैसले पर रोक

Fourth Pillar Live

नई दिल्ली डेस्क: दिल्ली सरकार ने जनता की नाराजगी को देखते हुए  एंड ऑफ लाइफ (EOL) वाहनों पर लगाए गए ईंधन प्रतिबंध और जब्ती आदेश को अस्थायी रूप से रोक दिया है. यह आदेश 1 जुलाई से लागू हुआ था और पहले ही दिन 12 से अधिक कारें और 60 से ज्यादा दोपहिया वाहन जब्त कर लिए गए थे. इन गाड़ियों को फिलहाल सराय काले खां के स्क्रैप यार्ड में रखा गया है. अब वाहन मालिक अपनी गाड़ी को छुड़वाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं. दरअसल, यह फैसला उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनकर आया है, जिन्होंने या तो अपनी पुरानी कारें बेच दी थीं या जिन्हें ट्रैफिक विभाग ने जब्त कर लिया था.

अगर आपकी कार जब्त हो गई है, तो क्या करें?

अगर आपकी गाड़ी ट्रैफिक नियमों के तहत जब्त कर ली गई है, तो अब उसे वापस पाने का एक रास्ता है. नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें.

  1. सबसे पहले दिल्ली परिवहन विभाग की वेबसाइट या Vahan पोर्टल पर जाकर अपने वाहन की स्थिति जांचें.
  2. अपने गाड़ी का नंबर डालकर पता करें कि वह गाड़ी स्टोर, स्क्रैप, नीलाम या डीरजिस्टर तो नहीं कर दी गई है.
  3. अगर गाड़ी “जब्त” कैटेगरी में है और किसी वाहन यार्ड में खड़ी है, तो आप उसे रिलीज़ करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं.
  4. इसके लिए आपको RTO या प्रवर्तन विभाग में रिक्वेस्ट सबमिट करनी होगी.
  5. पार्किंग शुल्क और यार्ड चार्ज चुकाने के बाद, गाड़ी को फिटनेस और प्रदूषण टेस्ट के लिए भेजा जाएगा.
  6. यदि आपकी गाड़ी टेस्ट पास कर लेती है, तो आप उसे फिर से उपयोग में ला सकते हैं.

बता दें कि फिटनेस टेस्ट में फेल होने या अत्यधिक जर्जर हालत में पाए जाने पर कार स्क्रैप कर दी जा सकती है. इसलिए प्रक्रिया की कोई गारंटी नहीं है. अगर आपने अपनी पुरानी कार दबाव में किसी को दिल्ली के बाहर बेच दिया था, तो सबसे पहले नए मालिक से संपर्क करें और जानें कि गाड़ी अभी भी मौजूद है या स्क्रैप हो चुकी है. अगर संभव हो, तो उसे वापस खरीदने का प्रस्ताव रखें. यह जांच कर लें कि क्या गाड़ी अभी भी रजिस्ट्रेशन के योग्य है और क्या इसे दिल्ली में फिर से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है. कुछ मामलों में, यदि गाड़ी फिटनेस टेस्ट में पास होती है और NES को पूरा करती है, तो उसका दिल्ली में फिर से उपयोग संभव हो सकता है.

 

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