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नई दिल्ली डेस्क: दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने एक नोटिस जारी किया है कि 1 नवंबर से दिल्ली के अंदर बाहर रजिस्टर्ड वे गाड़ियां नहीं आ सकेंगी, जो BS-6 इंजन की नहीं हैं. दिल्ली में केवल उन्हीं गाड़ियों का प्रवेश हो सकता है, जो BA-6 की हैं, या CNG, LNG और EV (इलेक्ट्रिक व्हीकल) हैं. यह नियम प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है.
कॉमर्शियल वाहन, जिनमें भारत स्टेज 4 (BS-4) इंजन है, ऐसी गाड़ियां दिल्ली में 31 अक्टूबर 2026 तक एंट्री कर सकती हैं. यह छूट सिर्फ BS-4 कॉमर्शियल वाहनों के लिए है, न कि निजी वाहनों के लिए. दिल्ली में रजिस्टर्ड कॉमर्शियल गाड़ियां ही दिल्ली में चल सकती हैं. एजेंसी के मुताबिक, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देश के अनुपालन में, 1 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बाहर रजिस्टर्ड और BS-VI मानकों का पालन न करने वाले सभी कॉमर्शियल मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी जाएगी. ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा जारी एक सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है कि BS-VI अनुपालक वाहन सख्त उत्सर्जन मानकों को पूरा करते हैं, जो प्रदूषण को कम करने में योगदान देता है.
दिल्ली के प्रदूषण की समस्याओं के बीच 17 अक्टूबर को CAQM की बैठक में 1 नवंबर से प्रदूषण फैलाने वाले कॉमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर व्यापक प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दी गई थी. ट्रांसपोर्ट विभाग के नोटिस में संक्रमणकालीन उपाय के रूप में BS-IV कॉमर्शियल मालवाहक वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी गई है. दिल्ली में रजिस्टर्ड कॉमर्शियल मालवाहक वाहनों, BS-VI अनुपालक डीजल वाहनों, 31 अक्टूबर 2026 तक BS-IV अनुपालक डीजल वाहनों, या CNG, LNG या बिजली से चलने वाले वाहनों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. नोटिस में यह भी जोड़ा गया है कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के विभिन्न चरणों के तहत कॉमर्शियल मालवाहक वाहनों पर प्रतिबंध लागू होते रहेंगे, जब कोई विशेष चरण लागू रहेगा.