स्टाम्प चोरी केस में अब्दुल्ला आजम पर 4 करोड़ 64 लाख का जुर्माना

Fourth Pillar Live

यूपी डेस्क: अब्दुल्ला आजम खान ने बेजिल घाटमपुर में तीन अलग-अलग नंबर से जमीन खरीदी थी, जिस पर जिलाधिकारी रामपुर की ओर से तय सर्किल रेट से कम स्टाम्प देने पर जिलाधिकारी रामपुर के न्यायालय में मुकदमा दर्ज हुआ. 3 अप्रैल 2025 को स्टाम्प कमी व स्टाम्प चोरी के मामले में लगभग 4 करोड़ 64 लाख रुपये जुर्माना हुआ था, जो अभी तक जमा नहीं किया गया है, जिस पर अब आरसी जारी किए जाने की कार्रवाई की गई है.

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ रामपुर के कलेक्टर ऑफिस से 4 करोड़ 64 लाख रुपये की वसूली के लिए आरसी (Recovery Certificate) जारी कर दी गई है. रामपुर के एडीएम (फाइनेंस) ने यह आरसी जारी करते हुए तहसील विभाग को अब्दुल्ला आजम खान से वसूली किए जाने के आदेश दिए हैं.

अब्दुल्ला आजम खान ने बेजिल घाटमपुर में तीन अलग-अलग नंबर से जमीन खरीदी थी, जिस पर जिलाधिकारी रामपुर की ओर से तय सर्किल रेट से कम स्टाम्प देने पर जिलाधिकारी रामपुर के न्यायालय में मुकदमा दर्ज हुआ. 3 अप्रैल 2025 को स्टाम्प कमी व स्टाम्प चोरी के मामले में लगभग 4 करोड़ 64 लाख रुपये जुर्माना हुआ था, जो अभी तक जमा नहीं किया गया है, जिस पर अब आरसी जारी किए जाने की कार्रवाई की गई है.

इस विषय पर जिला शासकीय अधिवक्ता प्रेम किशोर पांडे ने बताया कि अब्दुल्ला आजम खान ने बेजिल घाटमपुर में तीन अलग-अलग नंबर से जमीन खरीदी थी. उसमें उन्होंने सर्किल रेट से कम स्टाम्प दिया था, जिस पर एसडीएम सदर की ओर से जांच की गई और फिर जिलाधिकार न्यायालय में मुकदमा दर्ज हुआ. वहां से 3 अप्रैल 2025 को स्टाम्प कमी और स्टाम्प चोरी के मामले में उनको लगभग 4 करोड़ 64 लाख के आसपास जुर्माना हुआ.

उन्होंने बताया कि अब्दुल्ला आजम को लगभग 4 करोड़ 64 लाख रुपये जमा करने थे जो उन्होंने पर्याप्त समय में नहीं दिए, जिस पर आगे विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई. जब कोई सरकारी पैसा जमा नहीं करता है तो उसका रिकवरी सर्टिफिकेट जारी होता है जिसको हम मांग पत्र भी कहते हैं और आरसी भी कहते हैं.

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